दिल्ली में शराब की दुकानों में सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिये,दिल्ली सरकार ने आज एक नया आदेश जारी किया है। दिल्ली सरकार ने शराब विक्रेताओं को इस आदेश में कहा कि वह दुकान के बाहर लोगों को शारीरिक दूरी का पालन कराने के लिये प्रतिबद्व हो,इसके लिये वह मार्शल और पर्याप्त सुरक्षा कर्मी तैनात करें,इसके साथ ये भी दिशा-निर्देश दिया गया है कि वह सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिये स्थानीय प्रशासन और पुलिस का सहयोग करें।
आबकारी विभाग के जारी आदेश में कहा गया है कि सभी चारों सरकारी निगम इसका मिलकर पालन करें,इन निगमों में दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम,दिल्ली राज्य औघौगिक एवं बुनियादी ढाँचा नियम विकास निगम, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड और दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर है।
शराब की दुकानों के प्राइवेट लाइसेंस धारक भी अपने कर्मचारियों को तैनात करेंगे ताकि सोशल डिस्टेंस, मास्क पहनने,सैनिटाइजर के नियमित इस्तेमाल जैसा कोरोना गाइडलाइन्स का पालन सुनिश्चित कराया जा सके,साथ ही इन दुकानों में शराब,पान,गुटका,तंबाकू आदि की सख्त मनाही होगी।