डेस्क रिपोर्ट: शराब के व्यापार को नियंत्रित करनी वाली नई एक्साइज ड्यूटी के तहत दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लिया है,इस फ़ैसले के तहत मोबाइल एप व वेब पोर्टल के जरिये देशी और विदेशी शराब की होम डिलेवरी की अनुमति दी गयी है।
सोमवार को जारी दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियम, 2021 गजट के अनुसार L-13 लाइसेंस धारकों को अब लोगों के घर तक शराब पहुँचाने की अनुमति होगी,जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिये से ऑर्डर करके लोगों को भारतीय शराब और विदेशी शराब की होम डिलीवरी के लिए फॉर्म L-13 में लाइसेंस को अनुमति दे दी गई है।
मोबाइल ऐप और ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए ऑर्डर प्राप्त होने पर ही लाइसेंसधारी डीलर घर पर शराब की डिलीवरी करेगा वहीं किसी भी हॉस्टल,दफ्तर और संस्थान को कोई डिलीवरी नहीं की जाएगी।